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3 तलाक कब शुरू हुआ

3 तलाक कब शुरू हुआ 

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक पर लिया बड़ा फैसला 


3 तलाक का मामला कब स्टार्ट हुआ इंडिया में।  इस विवाद की शुरुआत आज से ठीक एक साल पहले अक्टूबर में हुई  देहरादून की 35 साल की शायरा बानो को उनके पति ने चिट्ठी से  तलाकनामा भेजकर तलाक दे दिया। इसके बाद इसी साल 23 फरवरी को शायरा ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत दिए जाने वाले तलाक-ए-बिद्दत इसका मतलब तिहरे तलाक को गैर-कानूनी घोषित किया जाना चाहिए।   सुप्रीम कोर्ट ने इस पर राज्य और केंद्र सरकार, महिला आयोग समेत सभी पक्षों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है  अपने जवाब में केंद्र सरकार ने तीन तलाक की व्यवस्था का विरोध किया और इसे खत्म करने की मांग रखी  दूसरी ओर अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने जवाब में तीन बार तलाक और बहुविवाह का बचाव किया है  उसका कहना है कि अदालतों को कुरान और शरिया कानून से संबधित मुद्दों की जांच करने का अधिकार नहीं है।


तलाक तीन तरह का होता है 


फस्‍ख: फस्‍ख के तहत मियां-बीवी जब तलाक के लिए राजी हों, लेकिन दोनों ही एक-दूसरे के आरोपों को नहीं मान रहे हैं तो ऐसी स्‍थिति में वह शरई पंचायत में जा सकते हैं। शरई पंचायत दोनों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाती है, लेकिन मियां और बीवी दोनों ही शरई पंचायत के फैसले को मानने के लिए बाध्‍य नहीं होंगे।

तलाक-ए-तफवीज: तलाक-ए-तफवीज में मर्द शरीयत के अनुसार 90 दिन में तीन बार तलाक बोलकर अपनी बीवी से तलाक ले सकता है।


खुला: खुला के तहत बीबी शौहर के साथ न रह पाने की स्‍थिति खुला ले सकती है। इसकी पहल बीबी ही करती है।



फार्म भरने में दिया जा रहा है समर्थन

ऑल इंडिया मुस्‍लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मामले में सरकार के खिलाफ जनसमर्थन जुटाने के लिए महिलाओं से तीन तलाक के मामले पर एक फॉर्म भरवाना शुरू कर दिया है। फॉर्म में लिखा है कि ‘वो शरीयत के अनुसार तलाक, खुला और फस्‍ख में किसी भी तरह की गुंजाइश और तब्‍दीली की जरूरत महसूस नहीं करती हैं।ʼ




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